मद्रास हाईकोर्ट, (फोटो साभार: जागरण)
मद्रास हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास की नागरिकता और बैकग्राउंड की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार समेत अन्य संबंधित पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कांचीपुरम जिले के गणेश कुमार द्वारा दायर याचिका में सरकार से मांग की गई है, कि यदि सौरभ दास विदेशी नागरिक पाए जाते हैं, तो उनका पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द करने के निर्देश दिए जाएं।
BREAKING: Madras High Court issues notice on plea seeking investigation into the identity and background of journalist Saurav Das, including his parents, and cancellation of his passport and Aadhaar card if allegations are established.
@SauravDassss @Cockroachisback https://t.co/rtdqozm5rv— Bar and Bench (@barandbench) October 30, 2026
याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को सौरभ दास का बैकग्राउंड जांचने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें उनके माता-पिता के विवरण की जांच का अनुरोध भी शामिल है। याचिकाकर्ता का कोर्ट में पक्ष रखने वाले वकील बी. जगन्नाथ ने कहा, कि उन्होंने सौरव के पिछले रिकॉर्ड की जांच की मांग की है।
उन्होंने कहा, “सौरव न्यायपालिका के बारे में जिस तरह से बात करते हैं, वह बात करने का सही तरीका नहीं है। मैंने अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं यह याचिका दायर कर रहा हूं।” हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (चेन्नई), अध्यक्ष (यूआईडीएआई), केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश सचिव (विदेश मंत्रालय), सचिव (विधि एवं न्याय मंत्रालय), सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) तथा एक्स-इंस्टाग्राम के शिकायत अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
