युवक के साथ मारपीट मामले में आरोपी गिरफ्तार, (फोटो साभार: X@DehradunPolice)
देहरादून स्थित निरंजनपुर सब्जी मंडी में युवक से क्रूरता करते हुए गुप्तांग में पेंचकस घुसाने, करंट लगाने और लोहे की गर्म रॉड से दागने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित अंकुर वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, युवक के साथ हुई बर्बरता मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल, पुलिस ने करंट लगाने, फिर गर्म रॉड से दागने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, पटेल नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद गुंसाई ने बताया, कि रविवार 5 जुलाई को जाखन निवासी युवक ने शिकायत दी, कि 3 जुलाई की शाम को वह लाल पुल के पास पैदल जा रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार से चल रहे स्कूटी चालक अंकुर वाल्मीकि ने उसे जोर से टक्कर मार दी।
इसके बाद वाहन चालक अंकुर और उसका साथी वहां पर गिर गए। आरोप है, कि अंकुर और उसके साथी साहिल दोनों ने युवक को घेर लिया और गाली गलौज और मारपीट करते हुए दांतों से काट दिया। आरोपियों ने युवक को बंधक बनाकर सब्जी मंडी की एक दुकान में शराब पी और उसके बाद हिंसक और क्रूर व्यवहार शुरू कर दिया।
पीड़ित युवक ने आरोप लगाया, कि दोनों ने उसे करंट लगाया और लोहे की गर्म रॉड से दागा। इतना ही नहीं, आरोपितों ने एक पेचकस उसके गुप्तांग में घुसा दिया और जान से मारने की धमकी दी। आरोपितों ने देर रात 3 बजे तक उसे बंधक बनाकर रखा और वह किसी तरह उस स्थान से बचकर भाग निकला।
इसके बाद पीड़ित युवक ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। पीड़ित की शिकायत के आधार पर स्कूटी चालक और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना की पुलिस विवेचना में सामने आया, कि 3 जून 2026 को शाम के समय विशाल मेगा मार्ट की बगल वाली रोड से आने के दौरान स्कूटी सवार अंकुर और पैदल चल रहे पीड़ित की टक्कर हो गई।
स्कूटी की टक्कर से अंकुर का मोबाइल गिरकर टूट गया। इस कारण दोनों के बीच कहासुनी हो गई। जिस पर पीड़ित अपने साथियों को बुलाने लगा। वहीं अंकुर वाल्मीकि ने भी अपने साथियों को बुलाकर पीड़ित को अपने टूटे हुए फोन को सही कराने की बात कहकर अपने साथ निरंजनपुर सब्जी मंडी ले गया।
बताया जा रहा है, कि पीड़ित की ओर से अंकुर और उसके साथियों पर लगाए बिजली का करंट, गर्म लोहे की रॉड व गुप्तांग पर पेचकस से चोट पहुंचाने के आरोपों के संबंध में चिकित्सक और ना ही विवेचना के दौरान पुष्टि हुई है। डॉक्टरों की जांच के दौरान के शारीरिक नुकसान पहुंचाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिले है।
सीओ सदर अंकित कंडारी के मुताबिक, विवेचना में डॉक्टरों के बयानों और प्राप्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर पीड़ित को करंट लगाने, गर्म लोहे की रॉड और शारीरिक चोट पहुंचने के संबंध में ना ही कोई साक्ष्य मिले है और न ही इसकी पुष्टि हो पाई है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में विवेचना की जा रही है।
विवेचना के दौरान यह भी जानकारी मिली है, कि पीड़ित आजाद और आरोपी अंकुर पहले से एक दूसरे के परिचित थे। वहीं निरंजनपुर स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में हुई मारपीट की घटना के बाद मंडी प्रबंधन हरकत में आ गया है। घटना से संबंधित फर्म संख्या 106 का लाइसेंस निलंबित करते हुए दुकान सील कर दी गई है।
