
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (फोटो साभार: X/@ANINewsUP) फाइल चित्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, कि कैबिनेट बैठक में सब इंस्पेक्टर लेवल के पदों के एग्जाम एक साथ कराए जाने व हाइब्रिड गाड़ियों में मोटर वाहन टैक्स माफ करने समेत अन्य अहम फैसले लिए गए है।
12 proposals have been agreed upon in the cabinet meeting chaired by Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. After the cabinet meeting concluded, Home Secretary Shailesh Bagauli said that 12 proposals had been approved in the Dhami cabinet meeting. It has been mainly…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 4, 2025
बुधवार (4 जून 2025) को हुई धामी कैबिनेट में लिए गए मुख्य फैसले क्रमवार :-
- बदरीनाथ मास्टर प्लान की योजना को मंजूरी, शेष नेत्र लोटस वॉल का पहला कार्य, सुदर्शन चौक कार्य सुदर्शन चौक कलाकृति, प्री एंड रिवर्स कल्चर
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक को मिलेगा विभागध्यक्ष का दर्जा
- शहरी विकास विभाग में साल 2013 में 859 विनियमित किए गए थे। ऐसे में इनके आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के चहुंमुखी विकास हेतु कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय… pic.twitter.com/tWJ1Z8pBCR
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 4, 2025
- गृह विभाग के मानवाधिकार में 47 पद थे, 12 नए पद सृजित करने का निर्णय
- प्रदेश में रजिस्टर्ड होने वाले हाइब्रिड वाहनों से अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। बता दें, कि अभी तक हाइब्रिड वाहनों से प्रदेश में टैक्स लिए जाने का प्रावधान था।
- कार्मिक विभाग के 2 पदों यानी कांस्टेबल और उपनिरीक्षक पर जोकि कॉन्स्टेबल लेवल के हैं पहले उनकी परीक्षा अलग-अलग होती थी, लेकिन अब सभी की परीक्षा एक साथ कराई जाने का निर्णय लिया गया है।
- न्यू पेंशन योजना का लाभ उठा रहे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को जोड़ते हुए ग्रेजुटी की व्यवस्था की जाएगी।
- कार्मिक विभाग में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पूर्व बने ढांचे के 62 पदों के साथ अब 15 पद नए सर्जित किए गए।
- शहरी विकास विभाग में साल 2013 में 859 विनियमित किए गए थेहै। ऐसे में इनके आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है।