धामी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार (18 जून 2026) को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई। धामी सरकार उत्तराखंड के हजारों उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
धामी कैबिनेट ने गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण और दुग्ध वृद्धि की पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। चार धाम यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं के बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सेक्टर के अंतर्गत वहन किए जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। शेष 80 प्रतिशत धनराशि पशु स्वामियों द्वारा दी जाएगी।
सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, पर्यटन, कर्मचारी कल्याण, पशुपालन एवं सुशासन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ये निर्णय निश्चित रूप से राज्य के समग्र विकास को नई गति देने के साथ-साथ जनकल्याण और बेहतर सेवा वितरण को भी सुदृढ़ करेंगे। pic.twitter.com/RgLirqNU65
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 18, 2026
इस योजना के तहत वर्ष 2026 की यात्रा के लिए अनुमानित 15,000 पंजीकृत घोड़े-खच्चरों को कवर किया जाएगा, जहां प्रति पशु ₹ 70,000 की कीमत पर 5 प्रतिशत बीमा दर के अनुसार कुल ₹525 लाख के प्रीमियम में से राज्य सरकार अपने हिस्से के ₹105 लाख का वित्तीय भार उठाएगी।
उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में प्राप्त 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत अधिसूचना संख्या 244 दिनांक 18.08. 2024 के प्रख्यापन तथा एतत् संबंधी शासनादेश संख्या 139, दिनांक 24.11.2024 के जारी होने के मध्य उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति तीन भर्ती परीक्षाएं कनिष्ठ सहायक एवं अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा, 2024, आरक्षी जनपदीय पुलिस (पुरूष) तथा आरक्षी पीएसी /आईआरबी (पुरूष) भर्ती परीक्षा, 2024 एवं अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक एवं अन्य पदों की भर्ती परीक्षा, 2024 में आवेदन जमा किए जाने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्युमेंट वैरिफिकेशन के दौरान एक बार के लिए अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया गया।
मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि से बिटुमिन की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप मात्र बिटुमिनस् कार्यों हेतु कार्यहित में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में दिनांक 01-04-2026 से पूर्व गठित बिटुमिनस् कार्य के ऐसे सभी अनुबन्धों, जिनमें अनुबन्ध की समयावधि उपलब्ध है तथा बिटुमिनस् कार्य किए जाने शेष हैं, में संशोधन करते हुए दिनांक 01-05-2026 से दिनांक 30-06-2026 तक की अवधि के लिए मात्र बिटुमिनस् कार्यों हेतु मूल्य समायोजन किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है।
आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) से संबंधित शासन की अधिसूचना संख्याः 112/दिनांक 31 मार्च, 2026 के परिशिष्ट ‘क‘ एवं ‘ख‘ में अंकित उपकर को वैट अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैट गणना का भाग बनाए जाने एवं नियम 12.2 सम्बन्धी तालिका में होलोग्राम शुल्क के दोहराव की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट ‘ख‘ के क्रमांक 4 में सम्मिलित किए गए होलोग्राम शुल्क को विलोपित करते हुए संशोधन/प्रतिस्थापन किए जाने पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई।
ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाॅर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस) योजनान्तर्गत सगन्ध तेलों/उत्पादों में मिलावट की जांच हेतु सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई में अत्याधुनिक एएमएस मशीनों के संचालन के लिए पीएमयू गठिन किए जाने हेतु पांच पद सृजित करने पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।
उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही अन्तर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को लेकर मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की गई। इस क्रम में अनुभवी संस्था का चयन किया जाना अति आवश्यक है।
इस रैली में कुल 120 से अधिक एन्ट्री को शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 25 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 25 एशिया कॉस कन्ट्री रैली, 20 क्लासिक कार रैली, 50 भारतीय राष्ट्रीय रैली चैम्पियनशिप शामिल हैं। हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु संस्था का चयन एकल स्रोत के माध्यम से किए जाने को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई।
उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2026 के क्रम में उपनल के माध्यम से योजित कार्मिकों को समान कार्य हेतु समान वेतन प्रदान किए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित पात्रता की कट ऑफ डेट (12.11.2018) को संशोधित कर सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2024 तिथि निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई।
