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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप में चल रही ड्रग्स पार्टी की छापेमारी के दौरान गिरफ्त में आये मुंबई फिल्म जगत के सुपर स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किला कोर्ट में दायर जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है। माननीय न्यायालय द्वारा आर्यन खान के साथ पकड़े गए दो अन्य आरोपितों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, कि तीनों आरोपितों की जमानत याचिका गौर करने लायक नहीं हैं।
Mumbai: Court rejects bail of Aryan Khan, two others; says pleas not maintainable https://t.co/COWI4KDIIf via @TOIMumbai
— The Times Of India (@timesofindia) October 8, 2021
न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयन खान समेत दो अन्य आरोपितों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत पर सुनवाई करते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर द्वारा कहा गया, कि यह जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस फैसले के बाद आर्यन खान के अधिवक्ताओं को अब जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अपील करनी होगी। इसका तात्पर्य यह है, कि फिलहाल सुपरस्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को आने वाला कुछ वक्त जेल में ही दिन गुजारने होंगे।
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— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) October 8, 2021
किला कोर्ट में जमानत याचिका पर शुक्रवार को एनसीबी का पक्ष रखते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा, कि मामले की अब तक की जाँच में लगभग सत्रह लोगों की संलिप्तता के संकेत मिल रहे है। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, पकड़े गए आरोपी बेहद प्रभावशाली परिवार से सम्बन्ध रखते है। आरोपियों को जमानत मिलने की दशा में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है। जाँच के प्रारंभिक स्तर पर जांच एजेंसियो को काफी सामग्री मिली है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से पेश होने वाले ASG अनिल सिंह ने कहा, आरोपियों से बरामद मोबाइल की व्हाट्सऐप बातचीत से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आये है, क्रूज शिप में चढ़ने से पहले आर्यन खान और अरबाज आर्यन के निवास स्थान ‘मन्नत’ पर ही इक्कठा हुए थे, जहा से उन्होंने एक ही कार में सवार होकर यात्रा की थी। जांच एजेंसियों ने ड्रग्स पार्टी आयोजनकर्ता और मादक पदर्थ सप्लाई करने वालो को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपियों की व्हाट्सऐप बातचीत से यह तथ्य भी सामने आया है, कि दोनों एक लंबे वक्त से मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं।
दोपहर लगभग 12.45 बजे से किला कोर्ट में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कि प्रक्रिया आरम्भ हुई, जो 2.15 बजे तक चली। लंच ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई। सुनवाई के दौरान जाँच एजेंसी और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के पश्चात किला कोर्ट ने शाम के तकरीबन 5 बजे आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया दी।
इससे पहले क्रूज शिप में चल रही ड्रग्स पार्टी में पकड़े गए आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए अदालत में कहा, कि अगर न्यायलय के पास रिमांड देने का अधिकार है, तो जमानत देने का अधिकार भी अदालत की शक्तियों में निहित है। आर्यन खान के पास बरामद बैग में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है।
उल्लेखनीय है,कि मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप हो रही एक ड्रग्स पार्टी में छापेमारी के दौरान एनसीबी अधिकारियों के द्वारा बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत मुनमुन धमेचा,अरबाज मर्जेंट समेत अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था। हिरासत में लिए गए आरोपितों से पूछताछ के बाद एनसीबी ने मादक पदार्थो के तस्कर सहित कई अन्य लोगों को पकड़ा है।
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