एक्टर इमरान खान,(फोटो साभार: (X@ETVBharatUK)
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस भेजा गया था। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, कि विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, OCI कार्डधारकों को नहीं। इसके बाद इमरान ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और एसआईआर के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर इमरान खान को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने इमरान खान से अंडरटेकिंग के साथ बिना शर्त माफी भी मांगने के लिए कहा।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा, कि एक सेलिब्रिटी से इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जाती है। आप देश के लोगों को उकसा नहीं सकते, आपकी रोजी रोटी इसी देश से जुड़ी है। देश ने आपको हमेशा स्वीकार किया है, जबकि लोगों को तो ये भी नहीं पता था, कि आप OCI कार्ड होल्डर है।
कोर्ट ने कहा, कि भारत की उदारता देखिए कि अमेरिकी नागरिक और OCI कार्ड रखने वाले इमरान खान को तुरंत देश से बाहर भेजने के बजाय पहले भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया। कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा, “सोचिए अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका जाकर किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होता, तो उसे अगली ही फ्लाइट से तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाता।”
🚨 BIG: Bombay High Court pulls up alleged actor Imran Khan over his participation in anti-SIR protests!
The court questioned why a US citizen, who isn’t even remotely affected by India’s electoral revision exercise, was participating in protests and allegedly instigating citizens through interviews and social media posts.
The court has sought an unconditional apology and an undertaking.
A strong message on meddling in India’s internal democratic processes🔥 https://t.co/FEXi0Duqh6
— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) November 2, 2026
कोर्ट ने कहा, “आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) से आपका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है, इसलिए आपको इन विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। आपको माफी मांगनी होगी क्योंकि यह सब उकसावा है।”
इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट में बिना शर्त माफीनामा पेश किया। साथ ही कोर्ट ने इस विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के चलते उनके खिलाफ जारी ‘भारत छोड़ो नोटिस’ को अब 7 दिसंबर तक रोक दिया है। बता दें, कि इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस मिला था, जिसके खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
गौरतलब है, कि मुंबई में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद इमरान विवादों में घिरे हैं और उनकी नागरिकता को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभिनेता को हिरासत में भी लिया था। नोटिस के मुताबिक, इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है।
दरअसल, अभिनेता के पास भारत की नागरिकता नहीं, बल्कि अमेरिका की नागरिकता है। उनका जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था और उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट और भारत का ओवरसीज सिजिटन ऑफ इंडिया कार्ड है। भारत में 1 सितंबर 2025 से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट लागू है।
इस कानून के तहत कोई विदेशी नागरिक भारत में कितने समय तक रह सकता है। उसे भारत में किन दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और उसे किन नियमों का पालन करना होगा, यह सुनिश्चित किया गया है। अगर वो नियम तोड़ता है तो ये कानून उस विदेशी नागरिक को डिपोर्ट करने या गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
