फाइल चित्र, (चित्र साभार: T.O.I)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने उसे व्यक्तिगत रूप से और लश्कर-ए-तैयबा व टीआरएफ के प्रमुख के तौर पर आरोपी बनाया है।
आईएएनएस की एक्स पोस्ट के मुताबिक, जम्मू में NIA की विशेष अदालत में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आतंकी सरगना हाफिज सईद पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए है।
NIA has filed a supplementary chargesheet against Hafiz Saeed, naming him in both his individual capacity and as chief of the banned Lashkar-e-Taiba (LeT) and its proxy, The Resistance Front, in the Pahalgam terror attack case. Charged under the BNS and UAPA, he is accused of… pic.twitter.com/mwr4HNIZDd
— IANS (@ians_india) July 6, 2026
एनआईए ने चार्जशीट में हाफिज सईद को व्यक्तिगत रूप से और लश्कर-ए-ताइबा और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के प्रमुख के रूप में आरोपी बनाया गया है। जिनमें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने के आरोप शामिल हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह चार्जशीट पहले दाखिल की गई 1,597 पन्नों की चार्जशीट का ही विस्तार है, जिसमें पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद की की संलिप्तता और जांच के दौरान जुटाए गए वैज्ञानिक, डिजिटल तथा अन्य साक्ष्यों को शामिल किया गया है।
बता दें, कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया था। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी। घटना के बाद पहलगाम थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस मामले की शुरुआती जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने की थी, बाद में इसे गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए को सौंप दिया गया। 15 दिसंबर 2025 को दाखिल मूल चार्जशीट में NIA ने पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट, जुलाई 2025 में ऑपरेशन ‘महादेव’ के दौरान मारे गए तीन आतंकियों और दो गिरफ्तार आरोपियों को नामजद किया था।
