
नैनीताल दुष्कर्म केस में आरोपी का घर अवैध निर्माण की श्रेणी में, (चित्र साभार: जागरण)
नैनीताल में बालिका से दुष्कर्म के मामले में प्रदेशभर में आक्रोश है। 12 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उस्मान की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। इसी बीच नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण (NDDA) ने आरोपी उस्मान के घर को अवैध निर्माण की श्रेणी में लेते हुए उसे ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में प्राधिकरण ने उसे नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है।
गौरतलब है, कि इससे पहले नैनीताल नगर पालिका द्वारा आरोपी मोहम्मद उस्मान के घर पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया था, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उक्त नोटिस को वापस ले लिया गया। हालांकि अब जिला विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अवैध निर्माणों की जांच के बाद नए सिरे से कार्रवाई की शुरुआत की है।
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, कि मोहम्मद उस्मान का घर बिना अनुमति के निर्मित हुआ है और भवन संहिता का पालन भी नहीं किया गया है। निर्माण स्थल पर जाँच के बाद तैयार रिपोर्ट में यह ज्ञात हुआ है, कि भवन का नक्शा तक पास नहीं कराया गया, इस लिहाज से यह भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।
इस जांच रिपोर्ट के आधार पर नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण ने भवन स्वामी मोहम्मद उस्मान को नोटिस जारी किया है। भवन स्वामी को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जायेगा। यदि वह प्राधिकरण के समक्ष वैध दस्तावेज पेश नहीं करता है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही नियमानुसार भवन गिराने की कार्रवाई को अंजाम दिया जायेगा।
बता दें कि, बीती 30 अप्रैल रात को नैनीताल शहर में 12 वर्षीय किशोरी के साथ मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। मुस्लिम ठेकेदार 65 वर्षीय उस्मान की इस घिनौनी करतूत के खुलासे पर शहर में भारी बवाल हो गया। नैनीताल नगर पालिका ने भी आरोपी के घर को अवैध बताते हुए तोड़ने का नोटिस दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि अब नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है।