मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फाइल चित्र)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
धामी कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से कुंभ मेला में किए जाने वाले स्थाई और अस्थाई कार्यों के लिए कुंभ मेला अधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को वित्तीय अधिकार दिए गए है। निर्णय के तहत एक करोड़ तक के मेला अधिकारी, 5 करोड़ तक के मंडलायुक्त और बाकी शासन द्वारा स्वीकृत होंगे। इसके अलावा, परिवहन निगम को 250 नई बसों के खरीदने को मंजूरी मिली है।
इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा, कि परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाने, विधिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने, खनन नियमों में आवश्यक संशोधन तथा वन सेवा व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में ये फैसले प्रदेश के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा, कि हमारी सरकार जनहित सर्वोपरि के संकल्प के साथ उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर कार्यरत है।
कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाने, विधिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने, खनन नियमों में आवश्यक संशोधन तथा वन सेवा व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में ये… pic.twitter.com/ZYOtBrOaJn
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 30, 2026
गुरुवार (30 अप्रैल 2026) को हुई धामी कैबिनेट में लिए गए मुख्य फैसले क्रमवार :-
- आबकारी नीति में व्यय दर 6 प्रतिशत तय की गई थी, जिसके अनुरूप वाणिज्य कर विभाग ने अपनी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- उत्तराखंड मोटरयान संशोधित नियमावली 2026 के तहत वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक, प्रवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों का वर्दी निर्धारण को मिली मंजूरी।
- कुंभ मेले में एक करोड़ तक के कार्य को मेला अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे। साथ ही 5 करोड़ तक के काम को गढ़वाल आयुक्त स्वीकृत कर करेंगे। जबकि उससे अधिक के लागत की धनराशि शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे।
- उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 2026 के संशोधन को मिली मंजूरी।
- वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में किए गए संशोधन को मिली मंजूरी।
- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदेन सदस्य के रूप में होंगे। एसिड अटैक पीड़ित को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली 2023 में संशोधन को मिली मंजूरी। रॉयल्टी की दर को 7 रुपए प्रति कुंतल को बढ़ाकर 8 रुपए प्रति कुंटल किया गया है।
- परिवहन विभाग के तहत बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। पहले 100 बसों की अनुमति थी, लेकिन जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन किया गया है।
- वन दरोगा के शैक्षिक अहर्ता को इंटरमीडिएट से बढ़कर स्नातक किया गया है। साथ ही वन दरोगा की आयु सीमा बढ़ाकर 21 से 35 साल की गई। जबकि वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष की गई।
- उत्तराखंड में संचालित 452 मदरसों में से करीब 400 मदरसों में क्लास एक से क्लास 8 तक की कक्षाएं संचालित की जा रही है। मदरसों को जिला स्तरीय शिक्षा समिति अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा ही मान्यता मिल जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 52 मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। इस संबंध में जल्द अध्यादेश लाया जाएगा।
- कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग के प्रतिक्षा सूची को लेकर एसओपी बनाई जाएगी. साथ ही कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग की उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिल गई है।
- उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा शैक्षिक संवर्ग सेवा नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई है।
- धामी कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में 2023 में 2010 पदों पर भर्ती हुई थी। जिसमें से सात पर्दों पर दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी, लेकिन दिव्यांग श्रेणी के लोग ना मिल पाने के चलते सामान्य लोगों की भर्ती कर ली गई थी। ऐसे में 6 पदों को दिव्यांग श्रेणी के लिए सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय।#CabinetMeeting#CabinetDecision#Uttarakhand pic.twitter.com/8MEvocgunt
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) April 30, 2026
