सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की, (फोटो साभार : abp न्यूज )
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ की ठगी के मामले में दाखिल फिल्म अभिनेत्री जैकलीन की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, कि जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्सिट दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने सोमवार (22 सितंबर 2025) को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें महाठग सुकेश चंद्रशेखर के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 215 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने अपने निर्णय में कहा, कि आरोप यह है कि यह आपको उपहार के तौर दिया गया था, और कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है। पीठ ने कहा, कि आरोप तय करने के चरण में याचिकाकर्ता को आरोप को स्वीकार करना होगा। बेंच ने कहा, कि न्यायालय इस बात को समझती है, कि कानून ऐसा है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है।
बेंच ने कहा, कि मान लीजिए कि वे दो बहुत करीबी दोस्त हैं और अब अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ तोहफे देता है, तो अंततः यदि यह पाया जाता है, कि दूसरा शख्स किसी जुर्म में शामिल है, तो यह बहुत मुश्किल है। बता दें, कि जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था, कि जैकलीन ने अपराध किया है या नहीं, यह फैसला सुनवाई के दौरान निचली अदालत ही करेगी। वहीं जैकलीन ने अपने बचाव में दलील दी थी, कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उन्हें सुकेश के आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं थी।
