
कोटद्वार में पकड़ा गया संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक, (चित्र साभार: etvbharat)
आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। इसी क्रम में पौड़ी पुलिस ने कोटद्वार में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बांग्लादेशी नागरिक ने लगभग 4 महीने पहले अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की थी। स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) की टीम ने उसे कोतवाली लाकर पुलिस को सौंप दिया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अवैध बांग्लादेशी नागरिक बीते गुरुवार की शाम को ही हरिद्वार-लालढांग होते हुए कोटद्वार पहुंचा था। एलआईयू इंचार्ज उपनिरीक्षक दिनेश प्रसाद चमोली ने मामले में कोतवाली पुलिस को शिकायत दी, कि गुरुवार शाम को मतदान ड्यूटी में सूचना संकलन, शांति व्यवस्था व संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी के लिए वह आरक्षी सुनील कठैत एवं आरक्षी अनुज कुमार के साथ क्षेत्र में रवाना हुए।
इस दौरान उन्हें भाबर क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गापुरी चौराहे में एसबीआई के नजदीक एक संदिग्ध युवक नजर आया। वेशभूषा से संदिग्ध प्रतीत होने पर टीम ने उससे पूछताछ की, तो संदिग्ध की हिंदी से कुछ अलग थी, जो उनकी समझ में नहीं आई। पूछताछ करने पर शख्स बांग्ला भाषा में जवाब दे रहा था और थोड़ी बहुत हिंदी भाषा समझ रहा था।
सख्ती से पूछने पर उसने स्वयं को बांग्लादेशी नागरिक बताया। शक होने पर टीम ने युवक से पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज दिखाने को कहा, तो वह मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। युवक ने स्वयं को अनपढ़ बताया और मजदूरी करने के लिए कोटद्वार में आना बताया। पूछताछ से व्यक्ति बांग्लादेशी और उसकी नागरिकता संदिग्ध प्रतीत होने पर टीम उसे पकड़कर थाने ले आई।
कोतवाली में पूछताछ के दौरान युवक ने स्वयं को बांग्लादेश का नागरिक बताते हुए अपनी पहचान फारूख हसन (43) पुत्र नियाकत अली निवासी जाधवपुर, जिला चुआडांगा, बांग्लादेश बताई। आरोपी ने बताया कि वह बेनापोल बाॅर्डर को अवैध रूप से पार कर भारत आया है और वह मजदूरी की तलाश में बृहस्पतिवार शाम को हरिद्वार लालढांग होते हुए कोटद्वार पहुंचा।
कोतवाल रमेश तनवार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारत में बिना पासपोर्ट, वीजा के अवैध रूप से प्रवेश करने, भारत में अवैध रूप से निवास करने के मामले में उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 व पासपोर्ट इंट्री इन टू इंडिया एक्ट 1920 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।