
मुनीर अहमद और उसकी पाकिस्तानी बेगम महिला, (चित्र साभार: aajtak)
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपने एक जवान मुनीर अहमद को पाकिस्तानी महिला से अपने निकाह की बात छिपाने के आरोप में बर्खास्त करते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी से शादी करने और वीजा वैधता खत्म होने के बाद भी उसे भारत में शरण देने के मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी महिला मीनल खान से वीडियो कॉल के माध्यम से बेहद गोपनीय तरीके से निकाह किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब पहलगाम में हुए जिहादी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और उन्हें वापस भेजे जाने के निर्देश दिए।
सरकार द्वारा तय समय सीमा खत्म होने के बीच सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद के पाकिस्तानी मेनल खान से निकाह का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। सीआरपीएफ द्वारा की गई आंतरिक जांच में यह ज्ञात हुआ, मुनीर अहमद ने न सिर्फ अपनी निकाह की जानकारी को गुप्त रखा, बल्कि अपनी पत्नी को भारत में अधिक समय तक रहने के विषय में सूचित भी नहीं किया।
In a matter of serious concern, CT/GD Munir Ahmed of 41 Battalion of CRPF has been dismissed from service with immediate effect for concealing his marriage to a Pakistani national and knowingly harbouring her beyond the validity of her visa. His actions were found to be in… pic.twitter.com/7xgQTuzskx
— ANI (@ANI) May 3, 2025
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया, कि मुनीर को उन नियमों के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसके तहत जांच की आवश्यकता नहीं होती है। नियमानुसार भारतीय सेना के जवानों को पाकिस्तानी लड़की से शादी करने से पहले विभाग और भारत सरकार को जानकारी देनी होती है। विभाग द्वारा इस मामले में पूरी जांच के बाद ही शादी के लिए एनओसी जारी की जाती है।