नैनीताल उच्च न्यायलय द्वारा बीते सोमवार को नई टिहरी स्थित स्टेट होटल मैनेजमेंट संस्थान के डायरेक्टर की नियुक्ति और उनके द्वारा संस्थान में की गई वित्तीय गड़बड़ी की याचिका पर सुनवाई की।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, नैनीताल हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एन एस धानिक की बेंच ने मामले को सुनने के बाद संस्थान के डायरेक्टर यशपाल सिंह नेगी को नोटिस जारी करते हुए, पर्यटन सचिव, पर्यटन विकास परिषद, तकनीकी विश्वविद्यालय को मार्च महीने तक जबाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।
रिपोर्ट के अनुसार, नई टिहरी निवासी सागर भंडारी ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करते हुए कहा, कि टिहरी में स्थित स्टेट होटल मैनेजमेंट संस्थान पर्यटन विकास परिषद का उपक्रम है। इस संस्थान में डायरेक्टर की नियुक्ति के दौरान नियमो की भारी अनदेखी की गई।
याचिकाकर्ता ने कहा, कि जब संस्थान के डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी, उस अवधि के दौरान संस्थान के डायरेक्टर के पास पीएचडी की उपाधि और सहायक प्रोफेसर का अनुभव तक नहीं था। याचिकाकर्त्ता ने आरोप लगते हुए कहा, कि संस्थान के डायरेक्टर ने अधिकारियों की मिलीभगत से इस पद के लिए विज्ञप्ति जारी करवाई।
याचिका में कहा गया है, कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद एक मात्र आवेदनकर्त्ता होने के कारण, उन्हें स्टेट होटल मैनेजमेंट संस्थान में नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्त्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है, कि संस्थान में नियुक्ति के बाद डायरेक्टर ने वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक संस्थान के धन का दुरूपयोग किया है। इसके साथ ही याचिकाकर्त्ता ने संस्थान ने डायरेक्टर को पद से हटाने के साथ मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है।