
दिवाली से पहले धामी सरकार ने कर्मचारियों दिया तोहफा
धामी सरकार ने राज्य कर्मियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने न सिर्फ राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय किया है, बल्कि दीपावली पर बोनस देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए है। इसके तहत दीपावली से पहले 2.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश जारी कर दिए गए है।
जानकारी के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई से 31 अक्तूबर तक डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किए। अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल के मुताबिक, बोनस व डीए के लिए शासन स्तर पर प्रक्रिया जारी थी। इसके बाद बुधवार को बोनस और महंगाई भत्ता जारी करने का ऐलान कर दिया गया।
राज्य सरकार ने अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षक, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मी और स्थानीय निकायों, जिला पंचायत के कर्मचारी के साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी साल 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस दिए जाने का निर्णय किया है।
राज्य कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 की सीमा तक बोनस दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। इसमें राज्य के समूह ‘बी’ के अराजपत्रित कर्मचारी और राज्य के सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के समूह ‘सी’, ‘डी’ के कर्मचारी जो उत्पादकता से संबंध किसी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें बोनस दिए जाने का निर्णय हुआ है।
इनमें उन कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, जो 31 मार्च 2025 को सेवा में रहे थे और जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम 6 महीने की सेवा दी है। वहीं, बोनस के अलावा महंगाई भत्ता (DA) दिए जाने का भी धामी सरकार ने फैसला किया है। उससे जुड़ा आदेश भी शासन ने जारी कर दिया है।
इसके तहत 1 जनवरी 2025 को 55 फीसदी की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया था, जिसे 3 फीसदी बढ़ाकर दिए जाने का फैसला हुआ है। अब तक 55 फीसदी महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया गया था और अब इसमें तीन फीसदी की वृद्धि के साथ ही 58 फीसदी प्रति माह का महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए अनुमन्य किया गया है।