
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (चित्र साभार : @pushkardhami) फाइल चित्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिवालय में बुधवार (13 अगस्त 2025) को मंत्रिमंडल की बैठक में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता कानून को और भी अधिक सख्त किये जाने के संबंध में फैसला लिया गया। इसमें जुर्माना राशि बढ़ाने के साथ ही सजा की अवधि आजीवन कारावास तक बढ़ा दिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में अग्निवीर सेवा पूरी करने वाले जवानों को उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसमें अभ्यर्थियों की आयु में छूट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। सेवा मुक्त अग्निवीरों की सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। इसके साथ ही सेना में दी गई कुल सेवा के बराबर सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
धामी कैबिनेट द्वारा जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए ‘उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक’ को मंजूरी दी गई। विधेयक को मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। अधिनियम में संशोधन कर जबरन धर्मांतरण करने पर दोषी की सजा को 14 साल के आजीवन कारावास तक कर दिया गया है। वहीं जुर्माने की रकम को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।
नए संशोधन में दोषी द्वारा धर्म परिवर्तन की गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की जाएगी। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये धर्म परिवर्तन का प्रलोभन देने व छद्म भेष में धर्मांतरण को कानून के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन की गतिविधियों के लिए विदेशी संस्थानों से फंड प्राप्त करने पर 10 लाख तक जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है।
बुधवार (19 अगस्त 2025) को हुई धामी कैबिनेट में लिए गए मुख्य फैसले क्रमवार :-
- सिडकुल के 5 प्रतिशत काम उत्तराखंड के लोगों को दिए जाएंगे, जिसका लाभ उत्तराखंड मूल के औद्योगिक संस्थानों के अभ्यर्थियों को मिलेगा।
- वनीकरण निधि प्रबंधन, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट की संस्तुति दी गई।
- सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की सेवा व संवर्ग के लिए उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवामंडल का गठन।
- उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, के वर्ष 2021-22 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का मंजूरी।
- लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्यतु परियोजना के लिए देहरादून जनपद के ग्रामों में अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि की दरें, जनपद टिहरी के ग्रामों के समक्षक की गई।
- उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी।
- कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 395 (बी) के अनुपालन के क्रम में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
- उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल रखने की मंजूरी।
- पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से एनएच के निर्माण कार्य के परियोजना लागत पर नहीं ली जाएगी 22.73 करोड़ एसजीएसटी।
- ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली 2011 में संशोधन को मंजूरी।
- बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी।
- सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग एवं नवाचार (STI) नीति 2025 को मंजूरी मिली।