
शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, (चित्र साभार: X@Newsnow24x7_com)
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश यात्रा पर जाने से पहले 60 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों को आदेश दिया, कि अगर वो अमेरिका के लॉस एंजिल्स या किसी अन्य जगह की विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले उन्हें ₹60 करोड़ जमा करने होंगे।
हाई कोर्ट का यह निर्णय शिल्पा और उनके पति राज पर लगे ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले को लेकर आया है। इस केस से जुड़ी FIR के बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। दोनों ने इस एलओसी को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी याचिका में बताया था, कि वे 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 और फिर 20 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक विदेश यात्राओं की योजना बना रहे हैं। शिल्पा शेट्टी को लॉस एंजेलिस में यूट्यूब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होना है।
मुख्य जज श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, कि अगर वे विदेश जाना चाहते हैं तो पहले 60 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करें, उसके बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया, कि राज कुंद्रा ब्रिटिश-भारतीय नागरिक हैं, जिससे उनके देश छोड़कर भागने की संभावना हो सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा, कि अब तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने जाँच में सहयोग किया है। हाई कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले मंगलवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले में शिल्पा शेट्टी से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की थी।
पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने अपनी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते में कथित लेनदेन की जानकारी दी। साथ ही शिल्पा ने पुलिस को कई दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनकी जांच अधिकारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में अभिनेत्री ने खुद को ‘एक साइलेंट पार्टनर’ बताया और कहा कि कंपनी के सारे ऑपरेशनल फैसले उनके पति राज कुंद्रा लेते थे।