गुंडा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी तड़ीपार,(फोटो साभार: X@DehradunPolice)
देहरादून जिला प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए आदतन अपराधी दिव्य कांत लखेड़ा को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। बता दें, कि मोहल्ले में भय और हिंसा का पर्याय बने आरोपित के खिलाफ यह कार्रवाई खुद उसकी बुजुर्ग माता समेत मोहल्लेवासियों की शिकायतों के आधार पर की गई है।
जानकारी के मुताबिक, जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी के संज्ञान में आया, कि दिव्य कांत लखेड़ा निवासी लेन ऋषि विहार, माजरी माफी, देहरादून द्वारा अपनी बुजुर्ग मां के साथ लगातार मारपीट की जाती थी। भय और उत्पीड़न से तंग आकर बुजुर्ग मां को अपना ही घर छोड़ना पड़ा, इतना ही नहीं, आरोपी ने मोहल्ले वालों का भी जीना हराम करके रखा था।
शिकायतों में यह भी सामने आया, कि आरोपित ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अपने घर को नशे का अड्डा बनाया हुआ था, जिससे क्षेत्र में अपराध और अव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा था। परेशान होकर मोहल्लेवासियों ने जिलाधिकारी देहरादून के समक्ष मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने पिछले साल 14 अक्टूबर नोटिस जारी करते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दिव्य कांत लखेड़ा को ‘गुंडा’ घोषित किया और आरोपित को 6 माह की अवधि के लिए देहरादून जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए। आदेश के मुताबिक, इस अवधि में आरोपी बिना पूर्व अनुमति जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
इसके अलावा आरोपित को जिले से बाहर अपने निवास स्थान का संपूर्ण विवरण जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय और थाना नेहरू कॉलोनी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आरोपी को 6 महीने से 3 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
जिला प्रशासन द्वारा थानाध्यक्ष, नेहरू कॉलोनी को निर्देश दिए गए थे, कि आदेश के तहत आरोपी को तामील कराते हुए 24 घंटे के भीतर जिले से बाहर भेजने की कार्रवाई करें और रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश करें।
ढोल- नगाड़ों के साथ अपराधियो की बारात निकालती दून पुलिस
गुण्डा अधिनियम के तहत अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा को किया तड़ीपार
जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिये जिला बदर करने के दिये थे आदेश
निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत pic.twitter.com/z5YA1MUJkG
— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) January 17, 2026
इसी क्रम में बीते शुक्रवार 16 जनवरी को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ आरोपी दिव्य कांत लखेड़ा को जिले की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में छोड़ा। इस मौके पर आरोपित को स्पष्ट हिदायत दी गई, कि 6 महीने से पहले जिले की सीमा में प्रवेश करने पर आरोपी के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही सहारनपुर पुलिस को भी आरोपी के जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया, कि जिला प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कि जिले में असामाजिक तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, कि नागरिकों की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और सामाजिक शांति से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
