मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (फाइल चित्र)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार (26 नवंबर 2025) को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक के दौरान कैबिनेट द्वारा उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी… pic.twitter.com/QPcRmQARwO
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) November 26, 2025
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष में मुआवजे की राशि बढ़ाने, महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने और देहरादून मेट्रो निओ प्रोजेक्ट को मंजूरी देने समेत कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और धन सिंह रावत वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल आठ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए:-
- कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्रियाकलापों के संपूर्ण लेखा-जोखा को राज्य विधान मंडल के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति दी है।
- माननीय न्यायालयों में वादों के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु अभियोजन संवर्ग के ढाँचे को पुनर्गठित करते हुए प्रथम चरण में राज्य के चार जनपदों कमशः देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 46 अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन दिया गया है।
- ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) के वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
- आवास विभाग (अनुभाग-2) के अंतर्गत कार्यरत प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता किये जाने के संबंध में पुनःपरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया।
- राज्य की दुकानों एवं स्थापनों में महिला कर्मकारों को नाईट शिफ्ट (रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक) कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की गयी है। वहीं रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को कार्य में तभी लिया जा सकता है, जब उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व में ही लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए।
- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 1(2), 8, 9 एवं धारा 19 में संशोधन को मिली मंजूरी।
- बैठक में देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव पर आवासन एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये परामर्श व सुझाव से मंत्रिमण्डल को अवगत करने एवं मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।
- मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में जनहानि होने पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर ₹10.00 लाख किये जाने की घोषणा।

