सांकेतिक चित्र
उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में थूक लगाकर तंदूरी रोटियां सेंकने वाले शाहबाज खान पर अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा की अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया।
गत वर्ष अक्टूबर में थूक लगाकर रोटी बनाने की शिकायत पर जांच के बाद आरोपी युवक शाहबाज खान के खिलाफ नवंबर में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी मुक्ता मिश्रा की अदालत ने जायका रेस्तरां में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले आरोपी युवक पर एक लाख का अर्थदंड लगाया गया है।
न्याय निर्णायक अधिकारी ने तीस दिन के भीतर जुर्माना जमा न करने पर भूराजस्व की वसूली के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूर्व में फूड लाइसेंस के निरस्त करने के आदेश को बरकरार रखा है। वहीं उक्त घटना के बाद से रेस्तरां का संचालन बंद है।
बता दें, कि वर्ष 2025 अक्टूबर में उत्तरकाशी जिला मुख्यालय स्थित एक रेस्टोरेंट में मुस्लिम युवक के रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल होने पर हंगामा मच गया और घटना के विरोध में हिंदू संगठनो ने बाजार में दुकाने बंद कराई और सड़को पर जमकर प्रदर्शन किया था। जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
उल्लेखनीय है, कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा खाने-पीने की वस्तुओं को दूषित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। इस तरह के मामलों को लेकर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। सीएम धामी स्पष्ट तौर पर कह चुके है, कि देवभूमि में थूक जिहाद करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
