
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (फाइल चित्र)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार (13 अक्टूबर 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा, शिक्षा, आवास विकास, वित्त और समान नागरिक संहिता से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अलावा धामी कैबिनेट ने पदोन्नति में स्थिलीकरण प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई है।
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और लगभग 3 घंटे तक चली। कैबिनेट मीटिंग में मुख्य रूप से देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन बनाए जाने के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया था। ऐसे में मंत्रिमंडल द्वारा इस फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी आज सचिव गृह श्री शैलेश बगौली ने मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को मंजूरी दी।सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी… pic.twitter.com/4wr1reDTWV
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 13, 2025
कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब रायपुर क्षेत्र के फ्रीज जोन में निजी आवास और दुकान का निर्माण कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए आवास विभाग द्वारा अलग से दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे। बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को बड़ा तोहफा मिला है। सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन में 50 प्रतिशत पद सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से भरे जाएंगे। साथ ही प्रदेश के मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा।
वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद से ही विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड का नेपाल, भूटान और तिब्बत देशों से भी रोटी- बेटी का संबंध है। ऐसे में राज्य में रह रहे, इन देशों के नागरिकों का यूसीसी के तहत विवाह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है।
कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली में संशोधन करने का फैसला लिया है, जिसके तहत नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए यूसीसी के तहत आधार कार्ड की अनिवार्यता से राहत देते हुए अन्य वैध दस्तावेजों को भी मान्यता दे दी है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
धामी मंत्रिमंडल में 8 प्रस्तावों को मिली मंजूरी :
- रायपुर और उससे सटे इलाकों में घोषित फ्रीज जोन के तहत छोटे मकान और दुकान निर्माण में छूट।
- उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन। आधार कार्ड के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैधता दी गई। जबकि तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण को भी वैध माना जाएगा।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की 5 साल संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के बाद उन्हें पूरे सेवा काल में एक बार ट्रांसफर का लाभ मिलेगा।
- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य में संचालित सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकरण किया जाएगा।
- राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली।
- संस्कृति एवं विधायी विभाग के तहत मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।
- राज्य स्थापना के 25वें यानी रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है।
- राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश ( प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15% धनराशि को राज्य सरकार को देना होगा।