
अंकिता भंडारी हत्याकांड में ADJ कोर्ट ने सुनाया फैसला, (फोटो साभार:अमर उजाला)
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ) ने शुक्रवार (30 मई 2025) को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट से बाहर लाया गया और जेल भेज दिया गया।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आईपीसी 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया।
बता दें, कि पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को अंकिता भंडारी हत्या मामले में पहली सुनवाई हुई थी। एसआईटी द्वारा जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी थी। कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या को शुक्रवार को टिहरी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच कोटद्वार लाया गया था।
वहीं, कोर्ट के निर्णय पर अंकिता भंडारी के घरवालों ने असंतोष जताया है। अंकिता के माता पिता ने कहा, कि जिन्होंने हमारी बेटी को मौत दी उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारा घर बरबाद कर दिया। उन्होंने कहा, कि हम चाहते थे कि हमारे जिंदा रहते इन हत्यारों को मौत की सजा मिले। हम इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
बता दें, कि सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अंकिता भंडारी अपने गृह जनपद पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थी। 19 वर्षीया अंकिता की 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी।
23 सितंबर को इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 24 सितंबर को इन तीनों की निशानदेही पर ऋषिकेश की चीला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ था। हत्याकांड में यमकेश्वर के वनंत्रा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या मुख्य आरोपी था।
इस मामले में पुलकित आर्या और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासे के लिए डीआईजी (कानून-व्यवस्था) पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी। आज शुक्रवार 30 मई को कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए फैसला सुना दिया है।