मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुधवार (25 मार्च 2026) को धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश का विधिवत वाचन किया।
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।… pic.twitter.com/nGR0diSRgD
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) March 25, 2026
प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर राज्य मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त करते हुए, इसे राज्य सरकार के लिए प्रेरणादायक बताया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कहा, कि यह संदेश राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने 16 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। इन फैसलों में न्यायिक अधिकारियों को ई-व्हीकल पर ब्याज छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही फ्री बिजली योजना में सब्सिडी-वसूली एक्ट को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।
कैबिनेट बैठक में कार्मिकों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक पदों के लिए नियमावली बनाई गई थी। जिसके हिसाब से अब घटी हुई सीमा के बाद उन्हें पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। जिसमें पुलिस पीएसी, अग्निशमन, प्लाटून आदि मौजूद है।
इसके अलावा धामी कैबिनेट ने गृह विभाग 2025 में बनी नियमावली को लागू करने मंजूरी दे दी गई है। साथ ही गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नियमावली बनाई गई है। इसे भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने गृह विभाग भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ को रखने की मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर :-
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से ऊपर की कंसल्टेंसी को पास किया गया।
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को अनुमति।
- न्याय विभाग में कार्यरत न्याय कर्मचारी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन ले सकेंगे।
- वन विभाग ने मुख्य प्रशासनिक पद हेतु न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्रावधान था और कार्मिक विभाग में 22 वर्ष, अब कार्मिक विभाग की तर्ज पर प्रशासनिक पद हेतु न्यूनतम सेवा 22 वर्ष की गई।
- खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में प्रदेश से 2.2लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है।
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही लाभ।
- उच्च शिक्षा विभाग स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम को लेकर प्रस्तुति दी गई।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के लिए स्टडी के लिए उप समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
- गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार मंडी शुल्क दे रही है उतना ही राज्य सरकार भी देगी।
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य को 10% टारगेट और पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए रिजर्व रखा जाएगा। साथ ही 5% सब्सिडी भी अतिरिक्त रूप से दी जाएगी।
