मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, (फोटो साभार: X@pushkardhami) फाइल चित्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार (10 दिसंबर 2025) को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड सरकार ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थ दंड का प्रावधान किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग ने खेतों से गुजरने वाली पारेषण लाइन के लिए दिए जाने वाले मुआवजा में वृद्धि की गई है। अब ग्रामीण में 30% अर्द्ध शहरी में 45% और शहरी क्षेत्र में 65% सर्किट रेट बढ़ाया गया है। पहले 15% फ्लैट रेट था। इसके अलावा सात एक्ट के बजाय जन विश्वास एक्ट लाया जाएगा।
राज्य के समग्र विकास, सुशासन एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आज की कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, युवाओं के भविष्य निर्माण, पर्यटन एवं शहरी विकास को प्रोत्साहन, विस्थापितों के पुनर्वास तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे प्रदेश के… pic.twitter.com/tPkTJ7Bizx
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 10, 2025
धामी कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले :
- भारत सरकार की साल 2024 में आई ‘इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन’ मुआवजा को पिटकुल के अपने प्रोजेक्ट्स में अडॉप्ट करने पर सहमति जाता दी है। ऐसे में बिजली के जो टावर बनाए जाते हैं, उसे जमीन के एवज में भूमि मालिकों को अभी तक सर्किल रेट का 85 फीसदी मुआवजा दिया जाता था। जिसे बढ़ाकर सर्किल रेट से दो गुना कर दिया गया है।
- नैनी सैनी एयरपोर्ट का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया गया था, जिसे विचलन के जरिए अनुमति दी गई थी. ऐसे में अब इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है।
- 15 साल से पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मोटर वाहन टैक्स पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। ऐसा करने पर केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
- छोटे अपराधों में जेल की सजा को हटाकर अर्थदंड की सजा दी जाए। इसके लिए कैबिनेट ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में सात एक्ट को शामिल किया गया है।
- पीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ अभियंता के पद पर भर्ती, समूह ग के पदों पर तैनात कर्मचारियों के प्रमोशन के जरिए की जाती थी. लेकिन बेहतर कर्मचारी नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में 10 वर्ष की सेवा और डिप्लोमा किए हुए लोगों को कनिष्ठ अभियंता के पद प्रमोट किया जाएगा।
- रोड लेवल में बनने वाले पार्किंग फ्लोर की हाइट को पूरे बिल्डिंग की हाइट में काउंट नहीं किया जाएगा. सड़क किनारे बनने वाले मोटल सुविधा को समाप्त कर दिया गया है।
- सहकारिता विभाग में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और डेयरी विभाग में साइलेज एवं पशु पोषण योजना संचालित की जा रही है। ऐसे में इन दोनों योजनाओं के तहत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर 60 फीसदी किया गया। जबकि पहले 75 फीसदी सब्सिडी थी।
- ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर जैसे प्लेटिनम ग्रेड को 5%, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% एक्स्ट्रा मिलेगा।
- देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड के लिए जीएसटी में छूट मिलेगी। रॉयल्टी और जीएसटी विभाग जमा करेगा, जिसका रिम्बर्स किया जाएगा।
- कमर्शियल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक को हटाया गया।
- अब एग्रीकल्चर भूमि पर इको रिसॉर्ट के साथ ही अब रिसॉर्ट भी बना सकेंगे. जबकि पहले एग्रीकल्चर भूमि पर रिसॉर्ट बनाने के लिए लैंड यूज चेंज करने की जरूरत होती थी।
- टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुलिंग स्कीम को मिली मंजूरी।
- राजस्व विभाग सितारगंज तहसील में कल्याणपुर में को 2004 से ही सर्किल रेट पर पट्टा का नियमितिकरण किया जाएगा।
- उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संशोधन अध्यादेश को मिली मंजूरी।
- टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भर्ती अब लोक सेवा आयोग के बजाय यूनिवर्सिटी के स्तर से होगी भर्ती।
- सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी मिली।
- उच्च शिक्षा विभाग के तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी मिली। ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक अभियोजन निदेशालय के गठन का प्रावधान है। जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

