उत्तराखंड सरकार ने अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई, (सांकेतिक चित्र)
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और विभागों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मियों के लिए शासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। दरअसल, उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में बुधवार (19 नवंबर 2025) को कार्मिक सचिव शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लोकहित को ध्यान में रखते हुए उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखण्ड राज्य में लागू है) की धारा 3(1) के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश जारी होने की तारीख से आगामी छह महीनों तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।
उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आज कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
जारी अधिसूचना के अनुसार, लोकहित को ध्यान में रखते हुए उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखण्ड राज्य…
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) November 19, 2025
गौरतलब है, कि उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, निगमों एवं तकनीकी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वेतनमान, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर आंदोलन की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। इन्हें सार्वजनिक सेवाओं के लिए बाधक बताते हुए अत्यावश्यक सेवाओं को सुरक्षित रखने का आधार लिया है।
शासन का तर्क है, कि प्रदेश में विकास योजनाओं, कुंभ- 2027 की तैयारियों, डिजिटल प्रशासन व सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे कई महत्वपूर्ण मोर्चे पर विकास कार्य चल रहे है। ऐसे में किसी भी प्रकार की हड़ताल से नागरिकों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आगामी छह महीने की यह रोक एक तरह से प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास है।

