संसद में ई-सिगरेट पर हंगामा,(फोटो साभार : X@PTI_News & @HASPhD)
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में उस समय हंगामा मच गया जब एक टीएमसी सांसद पर सदन के अंदर ई-सिगरेट पीने के गंभीर आरोप लगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार 11 दिसंबर को बिना नाम लिए टीएमसी पार्टी के सांसद पर लोकसभा परिसर में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाते हुए स्पीकर से शिकायत की।
दरअसल, लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जारी प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछते हुए कहा, “मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ, कि ई-सिगरेट देश में प्रतिबंधित हैं। क्या आपने (स्पीकर) सदन में इसकी अनुमति दी है? TMC सांसद सदन में ई-सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।”
If e-cigarettes are banned nationwide, how is a TMC MP casually violating the law in public?
Kudos to @ianuragthakur for raising the issue — accountability shouldn’t be optional for lawmakers.pic.twitter.com/ZTb96NpOl9— Stringg (@StringReveals) December 11, 2025
अनुराग ठाकुर ने कहा, TMC के सांसद कई दिनों से लगातार बैठकर ई-सिगरेट पी रहे हैं। इसकी जांच करानी चाहिए। भाजपा सांसद की गंभीर आपत्ति पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ‘मैं सभी माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं। हमें संसदीय परंपराओं और नियमों का अनुपालन करना चाहिए।
स्पीकर ओम बिरला ने कहा, “सदन के भीतर धूम्रपान की कोई अनुमति नहीं है और यदि किसी सांसद के खिलाफ स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, कि इस तरह की घटना की स्पष्ट सूचना मिलने पर नियमों के अनुरूप आगे कदम उठाए जाएँगे।”
बता दें, कि ई-सिगरेट पर पूरे देश में Electronic Cigarettes (Prohibition) Act, 2019 के तहत प्रतिबंध लागू है। इसके तहत ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, आयात-निर्यात और विज्ञापन तक अवैध है और उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

