केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगाई रोक, (चित्र साभार: आजतक)
बहुचर्चित फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने निर्देश दिए, कि फिल्म अपनी निर्धारित तारीख शुक्रवार 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं की जा सकती।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने यह फैसला फिल्म को मिले सेंसर बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा, कि फिल्म से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, यह पक्का करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पालन नहीं किया।
Kerala High Court directed the Censor Board to watch 'The Kerala Story 2' again and take a decision. The action follows a complaint alleging that the film contains hate-spreading content. A division bench comprising Justices V.G. Arun and P.P. Hanifa issued the order. The High…
— ANI (@ANI) February 26, 2026
बता दें, कि केरल हाईकोर्ट में दायर याचिकओं में ‘द केरल स्टोरी 2’ के मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मिले प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी, कि यह फिल्म केरल राज्य की गलत छवि पेश करती है और इसकी कहानी से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है।
वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कहा, कि हालाँकि हम फिल्मों की रिलीज में दखल देने से बचते हैं, लेकिन अगर किसी कंटेंट से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का असली खतरा हो, तो हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। वहीं एक अन्य याचिका में फिल्म के शीर्षक से ‘केरल’ हटाने के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई थी।
गौरतलब है, कि इससे पहले की सुनवाई में भी अदालत ने स्पष्ट कर दिया था, कि जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता, फिल्म की रिलीज को रोका जा सकता है। इसी क्रम में केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म केरल स्टोरी- 2 की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी। फिलहाल अब सबकी नजरें सेंसर बोर्ड के अगले कदम पर टिकी है।

