दिल्ली पुलिस ने आमिर शौकीन को दबोचा, (फोटो साभार: इंडिया टुडे)
कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर आमिर शौकीन को दिल्ली पुलिस ने करोल बाग से गिरफ्तार कर लिया है। त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ कथित तौर पर नस्लवादी (रेशियल) और बेहद अपमानजनक टिप्पणी करने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद से आमिर फरार था और अपनी लोकेशन बदल रहा था।
नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी निहारिका भट्ट ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, कि सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में यह बात आई थी, कि सदर बाजार निवासी आमिर शौकीन ने त्रिपुरा के एक युवक के प्रति आपत्तिजनक और नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल किया है।
#WATCH दिल्ली: DCP उत्तरी जिला निहारिका भट्ट ने कहा, "उत्तरी जिले की कई टीमें पूरे दिन लगी रही। पूरी दिल्ली में छापेमारी की गई और तकनीकी निगरानी पर भी काम किया गया। सारे प्रयासों के फलस्वरुप आज शाम को मोहम्मद आमिर उर्फ आमिर शौकीन जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसे करोल बाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।"
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2026
ऐसे में पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर खुद ही इस मामले में शिकायतकर्ता की भूमिका निभाई। पुलिस ने यह मामला सदर बाजार थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 192, 196, 352 और 353 के तहत दर्ज किया है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद यह कार्रवाई की गई। बता दें, कि सोशल मीडिया पर आमिर शौकीन का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो त्रिपुरा के लड़के के साथ बदतमीज़ी करता हुआ नजर आ रहा है।
उसने युवक को ‘चाइनीज’ कहा था। इतना ही नहीं शौकीन ने त्रिपुरा के युवक की तुलना पॉप सिंगर माइकल जैक्सन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी की थी। वो त्रिपुरा का नाम भी ठीक से नहीं ले रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद आमिर शौकीन फरार चल रहा था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को 22 अक्टूबर दोपहर में आमिर की लोकेशन शाहदरा में मिली थी, लेकिन वो लगातार अपनी जगह बदल रहा था। इसके बाद सदर बाजार पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उसे करोल बाग से दबोच लिया। बताया जा रहा है, कि वो अपने एक रिश्तेदार के घर में छिपा हुआ था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर शौकीन पर पहले से भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। आरोपित पर पहले से IPC की धारा 323 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 324 यानी खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना, धारा 504 यानी शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना और धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के मुकदमे दर्ज हैं।
