उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,(फोटो साभार: अमर उजाला)
उन्नाव रेप कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है। कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा है, कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है। मामले में अब 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 29, दिसंबर को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की अपील की।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने साफ किया, कि उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के आदेश के आधार पर सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी, कि ये मामला बच्ची के साथ भयावह दुष्कर्म का है। दोषी पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो कानून की धारा पांच और छह के तहत आरोप तय किए गए हैं।
#WATCH | Hemant Kumar Maurya, an advocate from the victims' side, says, "I would like to thank the Supreme Court. The victim's family had the feeling that if the accused was released, his gang would kill the remaining members of her family. I am the advocate for the victim's… https://t.co/74xKXsSw96 pic.twitter.com/uIVqFOYhJA
— ANI (@ANI) December 29, 2025
सीबीआई के वकील ने कहा, कि जब यह घटना घटी थी, उस वक्त पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम थी। वहीं इस मामले में अपील लंबित है। सुनवाई के दौरान तमाम दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के पक्ष में हैं।’
जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, कि दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने तक सेंगर की सजा निलंबित रहेगी।
वहीं हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में पीड़िता, उनकी माँ और एक्टिविस्ट योगिता भयाना इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गई थी। योगिता भयाना ने कहा, “ये कैसा न्याय है?” जबकि पीड़िता की माँ ने कहा, कि आरोपित 500 किलोमीटर दूर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा, कि उसने अपराध किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए।
फिलहाल, इस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वह पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं। बता दें, कि वर्ष 2017 में उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 17 साल की नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म किया था। पुलिस में शिकायत करने पर पीड़िता और उसके परिवार को धमकाया गया।
आरोप है, कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए पीड़िता के पिता को झूठे आरोपों में जेल भिजवाया, जहाँ उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। वर्ष 2019 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
