सांकेतिक चित्र
हरिद्वार सिडकुल क्षेत्र स्थित शिवनगर कॉलोनी में लगभग चार साल पहले हुए सनसनीखेज सूटकेस हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी रोहित को अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रेम संबंधों के चलते लिव इन पार्टनर युवती की हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरी अभियुक्त युवक की प्रेमिका को हत्या का सबूत छिपाने के मामले में 5 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतका के परिजनों की तरफ से मकान मालिक द्वारा मुकदमा दर्ज कराया था और छह साल बाद परिजनों को न्याय मिला। यह खौफनाक वारदात मई 2020 कोरोना कालखंड के दौरान घटित हुई थी। सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाला रोहित अपनी लिव-इन पार्टनर सोनम उर्फ वर्षा के साथ शिवनगर कॉलोनी में रह रहा था।
⚖️ Haridwar Police की सटीक विवेचना और मजबूत पैरवी, हत्या के आरोपी रोहित को मिली उम्रकैद और ₹25000/- अर्थदंड की सख्त सजा।
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— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) February 19, 2026
इस हत्याकांड में शामिल मंजू कुमारी पुत्री गजेंद्र सिंह निवासी ग्राम महोदा जिला फर्रूखाबाद भी इसी मकान के एक अन्य कमरे में किराए पर रहती थी। 24 मई 2020 की रात करीब 8:30 बजे मकान के सामने दुकान चलाने वाले आशुतोष उर्फ अनुराग ने मकान मालिक सुखबीर चौहान को फोन करके बताया था, कि कमरा नंबर 28 के अंदर से बदबू आ रही है।
इस पर सुखबीर सिंह चौहान अपने मकान पर पहुंचे और संदिग्ध गंध की तत्काल सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर आकर कमरा नंबर 28 के बाथरूम में एक सूटकेस बरामद किया, जिसमें से काफी बदबू आ रही थी। पुलिस ने सूटकेस खोलकर देखा, तो उसमें रखे प्लास्टिक के कट्टे में सोनम उर्फ वर्षा का शव पैक करके रखा हुआ था।
पुलिस की जाँच में सामने आया, कि रोहित का सोनम और मंजू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस कारण रोहित और सोनम के बीच अक्सर झगड़ा होता था। वहीं अपने रिश्ते को लेकर मंजू और रोहित का पहले भी झगड़ा हुआ था। इसी विवाद के चलते रोहित और मंजू ने मिलकर सोनम उर्फ वर्षा को मार डाला और लाश को सूटकेस में छुपा दिया था।
इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने 29 मई 2020 को आरोपी मंजू को डेंसो चौक सिडकुल से गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में आरोपित रोहित को गांव सुखपुर गुर्जरवाला थाना कौशांबी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कराए गए।
इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में तत्कालीन सिडकुल थाना प्रभारी और वर्तमान में हिंडोलाखाल थानाध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला की कार्यकुशलता निर्णायक साबित हुई। पुलिस टीम ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों को बड़ी बारीकी से जोड़ा। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रोहित की लोकेशन ट्रेस कर उसे यूपी के कौशांबी से गिरफ्तार किया।

