
उत्तराखंड राज्य प्रशासन द्वारा आबकारी विभाग की ओर जारी होने वाले बार लाइसेंस की लम्बी प्रक्रिया से निजात दिलाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये है। नए प्रावधानों में बार लाइसेंस अब मात्र आवेदन करने के 35 दिन बाद जारी कर दिया जायेगा।
राज्य प्रशासन द्वारा रेस्टोरेंट में बार संचालन हेतु बार लाइसेंस के लिए व्यवसासियों को आबकारी विभागों के दो तीन वर्ष तक चक्कर नहीं काटने पड़ेगे।
नए आदेश के अनुसार बार लाइसेंस जारी करने के नियमो को आसान बना दिया गया है। आबकारी विभाग द्वारा अब आवेदन करने की पूरी प्रकिया को ऑनलाइन कर दिया है। प्रशासन द्वारा वेडिंग प्वांइट में होने वाले छोटे समारोह जिनके लिए सामान्यतः एक दिन के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है उसका भी सरलीकरण कर दिया है।
जानकारी के लिए बता दे पूर्व में होटल से सम्बंधित कारोबारियों को बार लाइसेंस के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते थे और इस प्रक्रिया में उन्हें दो तीन वर्ष भी लग जाते थे। परन्तु अब नए आवेदन की सभी प्रकियाएं जैसे निर्धारित शुल्क एवं नियम पूर्ण करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन के मात्र दो घंटे के अंदर बार लाइसेंस जारी हो जाएगा।
आबकारी विभाग के सचिव सचिन कुर्वे के आदेश के बाद नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार यदि आबकारी विभाग द्वारा अगर ऑफलाइन बार लाइसेंस जारी किये गए तो संबंधित उतरदायी अफसर के विरुद्ध नियमो के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नई बार लाइसेंस ऑनलाइन व्यवस्था से कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी।
नए नियमो के मुताबिक बार हेतु लाइसेंस के लिए मात्र ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। बार लाइसेंस के लिए आवेदन के दो दिन के अंदर विभाग निरीक्षण करेंगे एवं 20 दिन के अंदर निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार होगी। इस सम्बन्ध प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार या उस दिन अवकाश होने की दशा में अन्य कार्य दिवस पर बैठक होगी जिनमे बार लाइसेंस के आवेदनों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस पूरी प्रकिया को 35 कार्य दिवस में पूरा करना पड़ेगा।